Varanasi विश्वनाथ कॉरिडोर पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज , याचिकाकर्ताओं पर उच्च न्यायालय ने ठोका जुर्माना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसके काम को रोकने के लिए लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं आ रही हैं। याचिकाओं से परेशान होकर शुक्रवार को एक याचिका को प्रयोजित बताते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप श्रीवास्तव समेत तीनों याचिकाकर्ताओं पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ताओं ने गंगा तट से 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण पर रोक के हाईकोर्ट के पुराने आदेश की अवमानना बताया था।
याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की अपील की थी
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए। जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि निर्माण भले ही गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में हो रहा हो, लेकिन जनहित को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा गठित कमिटी व अन्य विभागों ने निर्माण की अनुमति दी है। बेंच ने माना की निर्माण से गंगा नदी में कोई प्रदूषण नहीं होगा। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके ही निर्माण हो रहा है। अदालत ने माना कि अवमानना याचिका में तमाम तथ्यों को छिपाया गया। वाराणसी में पीएम नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रॉजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मामले में मई के अंतिम सप्ताह में हाईकोर्ट ने 7 याचिकाओं को खारिज किया था।