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 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों और न्यायिक संस्थाओं की तरफ से पारित आदेश के अनुसार जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण और बेदखली पर रोक के आदेश की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों और न्यायिक संस्थाओं की तरफ से पारित आदेश के अनुसार जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण और बेदखली पर रोक के आदेश की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाया

KESHARI NEWS24

यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों और न्यायिक संस्थाओं की तरफ से पारित आदेशों को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है. इससे इस अवधि के भीतर समाप्त हो रहे मुकदमों के वादकारियों को लाभ मिलेगा. जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.

 आदेश के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के चलते न्यायिक कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिसका असर मुकदमों की सुनवाई पर पड़ रहा है. इसलिए यह आदेश दिया गया है. आदेश के अनुसार जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण और बेदखली पर रोक के आदेश की अवधि भी 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. इस संबंध में याचिका की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.