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मेरठ व बागपत में जहरीली शराब कांड के अभियुक्तों पर एनएसए एक्ट में दर्ज़ किया मुकदमा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ व बागपत में हुए जहरीली शराब कांड के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन दोनों जिलों में जहरीली शराब पीने से अब तक सात लोगों की मौत हुई है।
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि उनके विभाग से संयुक्त आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारी के साथ लखनऊ से टीम भेजी गयी है जो पूरे मामले की जांच कर जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब बागपत में पांच और मेरठ में दो लोगों की मौत शराब पीने से होने के मामले प्रकाश में आए हैं।
उधर दो दिन पहले राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में पुलिस द्वारा अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने और करीब 75 लाख रूपए मूल्य की नाजायज शराब बरामद किए जाने और मेरठ व बागपत में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों इस के ताजा मामले से भी आबकारी विभाग की अवैध शराब बनाने और बेचने तथा शराब माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने के जिम्मेदार प्रवर्तन दस्तों की सक्रियता पर भी सवाल उठ गए हैं।विभाग में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों की धरपकड़ के लिए कहने को स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स भी है मगर इसके पास न तो अपना कोई खुफियातंत्र है न ही आधुनिक सर्विलांस की कोई सुविधा। फील्ड में शराब माफिया पर छापेमारी व धरपकड़ के लिए इस फोर्स के पास जरूरत के मुताबिक वाहन भी नहीं हैं।
राजधानी में सरकार की नाक के नीचे अवैध शराब की फैक्ट्री और भारी बरामदगी के बाद हरकत में आए आबकारी विभाग के अफसरों ने लखनऊ सहित आसपास के अन्य जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों को सतर्क किया है। साथ ही प्रवर्तन दस्तों व स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स की भी प्रभावी सक्रियता सुनिश्चत करने को कहा गया है।