Headlines
Loading...
इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम में बदलाव की जनहित याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम में बदलाव की जनहित याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट' का नाम बदल कर 'प्रयागराज हाईकोर्ट' रखने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की कि उक्त जनहित याचिका मात्र पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडेय की याचिका पर दिया।

याचिका में कहा गया था कि 16 अक्टूबर 2018 को राज्य सरकार ने 'इलाहाबाद' जिले का नाम बदलकर 'प्रयागराज' कर दिया है, इस अनुसार 'इलाहाबाद हाईकोर्ट' का नाम भी बदला जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट का नाम विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि हम याची पर हर्जाना लगाने से खुद को रोक रहे हैं क्योंकि वह इस न्यायालय का एक कार्यरत अधिवक्ता है।