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मेरठ : सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करना पड़ा भारी , दूल्हा-दुल्हन और मैरिज होम के संचालक पर दर्ज़ हुआ मुकदमा
मेरठ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सीएम ने योगी ने कड़ाई से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है, वहीं शादी समारोह में भी 100 लोगों से अधिक लोगों को शामिल ना होने की हिदायत दी गई है। ऐसे में गाइडलाइंस का उलंघन भारी पड़ सकता है। मेरठ में कोरोना से बचाव के उपायों का ख्याल न रखने पर दूल्हा-दुल्हन और मैरिज होम के मालिक पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा मैरिज होम पर भविष्य में भी शादी समारोह करने की अनुमति पर भी रोक लगा दी है।
मामला लालकुर्ती थाने का है। बैजल भवन में कसेरूखेड़ा ऊंचा मोहल्ला निवासी वीर सिंह की बेटी की शादी के लिए ग्रास मंडी सदर से बारात आई थी। मेहमानों की संख्या के बारे में बैजल भवन के संचालक से बात की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जिसके बाद पुलिस ने बैजल भवन के संचालक, दूल्हा-दुल्हन समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल बैजल भवन को सील किया गया है, किसी अन्य आयोजन की अनुमति अभी नहीं दी जाएगी।