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काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में निचली अदालत से पत्रावली तलब चार जनवरी को होगी सुनवाई।

काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में निचली अदालत से पत्रावली तलब चार जनवरी को होगी सुनवाई।

KESHARI NEWS24

वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण में निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए जिला जज उमेशचंद्र शर्मा की अदालत ने अब चार जनवरी की तारीख निर्धारित की है। अदालत में मंगलवार को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने निचली अदालत से पत्रावली तलब करने की अपील की। इस अपील पर पक्षकार प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से अधिवक्ता ने आपत्ति जताई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने निचली अदालत से पत्रावली तलब की है। 

बता दें कि वर्ष 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ तथा अन्य पक्षकारों ने ज्ञानवापी में नये मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ करने के अधिकार देने को लेकर मुकदमा दायर किया था। इस मामले में वादमित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी परिसर तथा कथित विवादित स्थल का भौतिक एवं पुरातात्त्विक दृष्टि से भारतीय सर्वेक्षण विभाग से राडार तकनीक से सर्वेक्षण कराने की अदालत से अपील की थी। वादमित्र की इस अपील पर सुनवाई अभी लंबित है।

इस दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर मुकदमे की सुनवाई करने के सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई। सिविल जज ने पक्षकारों की बहस सुनने तथा नजीरों के अवलोकन के बाद 25 फरवरी 2020 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की चुनौती को खारिज कर दिया। सिविल जज के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दायर की गई है।