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UP : माघ मेले के लिए जारी गाइडलाइन पर्याप्त नहीं, कोरोना की व्यापक गाइडलाइन तैयार करे यूपी सरकार : : इलाहाबाद हाईकोर्ट

UP : माघ मेले के लिए जारी गाइडलाइन पर्याप्त नहीं, कोरोना की व्यापक गाइडलाइन तैयार करे यूपी सरकार : : इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में आगामी माघ मेले के लिए सीएमओ की ओर से दाखिल गाइडलाइन को नाकाफी मानते हुए राज्य सरकार से व्यापक गाइडलाइन तैयार करने को कहा है ताकि मेले में बाहर से आने वाले लोग कोरोना को साथ लेकर न जाएं और शहर के नागरिक भी सुरक्षित रहें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अथक प्रयासों के बाद प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। यदि निगेटिव रिपोर्ट के बगैर बाहर से लोगों को शहर में आने दिया गया तो संक्रमण पर लगाम के अब तक के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि सीएमओ ने जो गाइडलाइन प्रस्तुत की है, वह लोगों को सभी सावधानियां बरतने को प्रेरित करने वाली हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। 

इसी के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि न केवल मेला क्षेत्र की निगरानी हो बल्कि शहर में और गंगा-यमुना के घाटों पर भी ध्यान दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर को किलेनुमा बनाना होगा। कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बिना बाहरी लोगों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित करना होगा। शहर के बाहर ही लोगों का कोरोना टेस्ट व ट्रैकिंग करनी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के निर्देश पर मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर व लखनऊ की पुलिस ने रिपोर्ट पेश की और कोरोना गाइडलाइन लागू करने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के नाम सहित सूची भी दाखिल की। वकीलों ने कहा कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए तैनात पुलिस जागरूक नहीं है। इस पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को पुलिस को अधिक सक्रिय व जागरूकता बरतने का निर्देश दिया है। 


एएसजीआई एसपी सिंह ने वैक्सीन की तैयारी की जानकारी दी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संयुक्त निदेशक ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ पीबीएन प्रसाद व लॉ कंसल्टेन्ट ऋषिकान्त सिंह से वैक्सीन के बारे में जानकारी ली।उन्होंने बताया अभी वैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम वैक्सीन के देने लायक हो जाने पर उसे जारी करेगी।इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वैक्सीन नहीं है और कोविड संक्रमण से संघर्ष जारी है। कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों को न्यूनतम स्टाफ व छात्रों के साथ सुरक्षा उपायों से कार्य करने को कहा है क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं है और कोरोना संक्रमण जारी है। 

पीडीए उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त ने बताया विकास कार्य तेजी से जारी है। कुछ कार्य फंड की कमी के कारण रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित नाला व तालाब की पुनर्बहाली में फंड की कमी बाधक बन रही है।अपील में 50 फीसदी जमीन तालाब तय हुई है, जो नगर निगम को दी गई है। कोर्ट ने इस्टीमेट व ब्लू प्रिंट तैयार कर पेश करने को कहा है और राज्य सरकार को फंड देने की कार्यवाही पूरी कर धन मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साइकिल वालों को साइकिल पथ का इस्तेमाल करने को कहा है। कोर्ट ने पार्किंग स्थल का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर कार्यवाही कर पार्किंग बहाल करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने नगर आयुक्त को एडवोकेट कमिश्नरों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का भी आदेश दियाहै। साथ ही कहा है कि नगर आयुक्त व पीडीए उपाध्यक्ष आदेश का पालन करें।