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अयोध्या: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई आज, आडवाणी-जोशी सहित सभी 32 आरोपियों को CBI स्पेशल कोर्ट ने किया था बरी
अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद और सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका में इस मामले के सभी 32 अभियुक्तों को बरी करने के विशेष अदालत के 30 सितम्बर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई है।
याचिका 8 जनवरी को दाखिल की गई थी जो बुधवार को न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। याचिका में कहा गया है कि याचीगण इस मामले में गवाह थे, साथ ही वे 6 दिसम्बर 1992 को हुई विवादित ढांचा विध्वंस की घटना के पीड़ित भी हैं।
उन्होंने विशेष अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल कर खुद को सुने जाने की मांग भी की थी लेकिन विशेष अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। याचियों का यह भी कहना है कि अभियुक्तों को बरी करने के फैसले के विरुद्ध सीबीआई ने आज तक कोई अपील दाखिल नहीं की है लिहाजा याचियों को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दाखिल करनी पड़ी है। याचिका में सभी 32 अभियुक्तों को दोषी करार दिये जाने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि 30 सितम्बर 2020 को सीबीआई के विशेष जज एसके यादव ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह, बृजभूषण शरण सिंह व महंत नृत्यगोपाल दास समेत सभी जीवित 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया था।
28 साल बाद आया था फैसला
छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल बाद 30 सितम्बर 2020 को जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा था कि यह विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।
इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने करीब आठ सौ पन्ने की लिखित बहस दाखिल की थी। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए थे।
फैसला सुनाने के दिन ही रिटायर हो गए जज
30 सितंबर, 2019 को सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज, लखनऊ के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फैसला सुनाने तक सेवा विस्तार दिया था। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव के कार्यकाल का अंतिम फैसला 30 सितंबर को हुआ। यह फैसला सुनाने के बाद वह सेवानिवृत भी हो गए।