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UP : पंचायत चुनाव में आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- 2015 को बनाए आधार
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू करने का दिया आदेश दिया है. न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किया हैं. इससे पहले राज्य सरकार ने स्वयं कहा था, कि वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है.