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UP : योगी सरकार का व्यापारियों को बड़ा राहत , OTS में मिलेगी 100% तक की छूट
लखनऊ. योगी सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए एक ब्याज माफी योजना 2021 की शुरूआत की है. इस योजना में बकाए टैक्स पर लगाए गए ब्याज में छूट दी जाएगी. यूपी वाणिज्यकर विभाग ने यह योजना तीन महीने तक लागू कर दी है जो 3 मार्च से लेकर 3 जून तक लागू रहेगी. योगी सरकार की इस ब्याज कर माफी योजना में 10 से 100 प्रतिशत तक व्यापारियों को छूट देने का प्रावधान रखा गया है.
ब्याज माफी योजना के मुख्य बिंदु है कि इसके परिणामस्वरूप व्यापारी को पूरा ध्यान जीएसटी पर केंद्रित करने का अवसर मिले. वहीं व्यापारी को उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से मुक्ति मिल सके. इस योजना में आवेदन के लिए व्यापारियों को आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर करना होगा. इसके लिए उन्हें कार्यालय जाने की जरुरत नहीं होगी. व्यापारियों के लिए स्थानीय स्तर पर सहायत के लिए हर लोकेशन पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं.
ब्याज कर माफी योजना में 10 लाख रुपए तक के बकाए पर ब्याज एंव अर्थदंड की शत-प्रतिशत माफी दी जाएगी. 10 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक के बकाए पर ब्याज में 90 प्रतिशत और अर्थदंड की में पूरी माफी मिलेगी. इसी के साथ बड़े व्यापारियों के लिए भी आकर्षक छूट रखी गई हैं.
ब्याज माफी योजना में वैट के साथ मनोरंजन कर भी जिनपर बकाया है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा. यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक की बकाया राशि पर लगे ब्याज पर लागू होगी.