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जौनपुर : बिजली चोरी में तीन माह की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना
जौनपुर : अपर सत्र न्यायाधीश ने बिजली चोरी के आरोपित को दोष सिद्ध पाए जाने पर मंगलवार को तीन महीने कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को देने का आदेश दिया है।
सरपतहां थाना क्षेत्र के इस मामले में करीब सवा पंद्रह साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। विद्युत विभाग के अवर अभियंता रामचंद्र यादव 17 दिसंबर 2005 को बिजली चोरी रोकने को चलाए जा रहे अभियान के तहत सहयोगियों के साथ चेकिग कर रहे थे।
बुढ़ूपुर गांव निवासी चंद्रभान गुप्त को टीम ने विद्युत कनेक्शन कट जाने के बाद कटिया मारकर चोरी से बिजली का उपभोग करते हुए पकड़ा। अवर अभियंता रामचंद्र यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया।
विद्युत विभाग के अधिवक्ता राज कपूर श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। तर्क दिया कि आरोपित पर 98,370 रुपये विद्युत बिल 2005 में बकाया था। इसके चलते कनेक्शन काटे जाने के बाद कंटिया मारकर बिजली चोरी कर उपभोग करते पकड़ा गया। इससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।