
UP news
UP : कार मालिकों को बड़ी राहत, पुरानी गाड़ियों में एयरबैग लगाने से मिली छूट
लखनऊ। जिन भी लोगों के पास पुराने चार पहिए के वाहन हैं उनके लिए राहत की खबर है कि अब से हर चार पहिया वाहन में आगे वाली दो सीटों पर एयरबैग लगवाना अनिवार्य होगा लेकिन पुराने चार पहिया वाहन में आगे की दोनों सीट पर एयर बैग जरूरी नहीं होगा. गाड़ी चला रहे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर भी एयर बैग लगाने की अनिवार्यता को भारत सरकार की तरफ से वापस ले लिया जा चुका है. इस संबंध में 2 मार्च को जारी की गई अधिसूचना में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है.
लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के चलते सरकार ने यह बदलाव किया है.सरकार की तरफ से जारी की गई इस अधिसूचना में 1 अप्रैल के बाद सी सभी चार पहिया बनाने वाली कंपनी की ओर से सामने की दोनों सीटों पर एयर बैग लगा कर देना अनिवार्य होगा. 31 अगस्त तक उन सभी वाहनों में कंपनी द्वारा एयरबैग लगाना जरूरी होगा जो बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही है.
इससे पहले 11 दिसंबर 2020 को मोटर वाहन अधिनियम नियमावली में एयरबैग अनिवार्य हो गया. जन सामान्य से इसके लिए आपत्तियां मांगी गई,फिर आम जनता की आपत्तियां मिलने के बाद 13 जनवरी 2021 को अधिसूचना में कुछ बदलाव किया गया. आरटीओ प्रशासन आरपी द्विवेदी ने बताया कि अंतिम अधिसूचना 2 मार्च को जारी हुई है. जिसमें 1 अप्रैल के बाद नए वाहनों में आगे की दोनों सीट पर एयर बैग कंपनी लगा कर देगी. ऐसे में पुराने वाहनों में एयर बैग जरूरी नहीं है, इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी.