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UP : जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ना हों परेशान, ऐसे करें ऑनलाईन आवेदन

UP : जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ना हों परेशान, ऐसे करें ऑनलाईन आवेदन

उत्तर प्रदेश । कोरोना महामारी के इस दौर में जन्म व मृत्यु प्रमाण बनवाने में भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। नगर निगम, ब्लॉकों पर स्टाफ की कमी से आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। वहीं इस दौर में कार्यालयों के चक्कर काटना भी संक्रमण को न्यौता देने जैसा है। ऑनलाइन आवेदन करके प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। घर पर मृत्यु होने की सूरत में पार्षदों के अधिकृत पत्र जरूरी होते हैं। इस समय कई पार्षद भी बीमार हैं या कोविड पॉजिटिव होने से लोगों को समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं।


सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट
की यूजर लॉगिंग में जाकर यूजर आईडी व पासवर्ड बनाना होगा। इसमें जनरल पब्लिक साइनअप पर क्लिक करके प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसमें आवेदनकर्ता को मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, राज्य, जिले समेत अन्य जानकारी भरनी होगी। जरूरी दस्तावेज अपलोड होने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा।


नगर निगम में इधर एक माह के दौरान जन्म के मुकाबले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दोगुना आवेदन आ रहे हैं। प्रत्येक जोन से पहले करीब 150 आवेदन आते थे, जिनमें 100 के आसपास जन्म प्रमाण पत्र आवेदन होता था। अब 250 से ज्यादा कुल आवेदन आ रहे हैं, जिनमें करीब 150 से ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन होते हैं। पांचों जोन में 800 से एक हजार आवेदन आ रहे हैं।


• अस्पताल का सर्टिफिकेट

• घर पर जन्म या मृत्यु के मामले में पार्षद का पत्र

• नवजात के माता-पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी

• मृतक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी

जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पतालों से आवेदन किये जाते हैं। 21 दिन के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराकर अस्पतालों के माध्यम से आवेदन कराया जा सकता है