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भारत / कोविड-19 प्रबंधन हमारा विशेषाधिकार नहीं: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारत / कोविड-19 प्रबंधन हमारा विशेषाधिकार नहीं: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा


महाराष्ट्र । मद्रास उच्च न्यायालय की हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के संबंध में आईं कड़ी टिप्पणियों से व्यथित निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को कहा कि कोविड-19 प्रबंधन उसका विशेषाधिकार नहीं है और राज्य का शासन उसके हाथों में नहीं है।

चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ से कहा कि संवैधानिक इकाई के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई हत्या के आरोपों संबंधी टिप्पणी अवांछनीय है तथा इस तरह की निष्कर्षात्मक टिप्पणियां चुनाव इकाई को सुने बिना नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य का शासन निर्वाचन आयोग के हाथों में नहीं है। हम केवल दिशा-निर्देश जारी करते हैं। रैली में शामिल लोगों को रोकने के लिए हमारे पास सीआरपीएफ या कोई अन्य बल नहीं है। लोगों की संख्या सीमित करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आदेश जारी करना होता है। ऐसी अवधारणा है कि निर्वाचन आयोग के पास इस सबकी जिम्मेदारी है। कोविड प्रबंधन से हमारा कोई लेना-देना नहीं है।