Bihar
बिहार : कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता देगी नीतीश सरकार, ऐसे करें आवेदन
पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने जानें गंवाई हैं. इस मुश्किल समय में बिहार सरकार ने उन सभी बच्चों की मदद करने का फैसला लिया है, जो कोरोना के कारण अनाथ हो गए हैं. सरकार द्वारा सभी अनाथ बच्चों को 18 साल के होने तक हर महीने एक हजार रुपये सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी. बच्चों को दी जाने वाली राशि समाज कल्याण विभाग की तरफ से परवरिश योजना के तहत दी जाएगी.
सभी अनाथ बच्चों को मदद पंहुचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने जिलाधिकारियो को आवेदन लेने के लिए निर्देश जारी किया है. परवरिश योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से अनाथ बच्चों के आवेदन जमा किए जाएंगे और जिला प्रशासन नामो की अंतिम सूची तैयार कर मदद पहुंचाएगा. सहायता राशि को जरूरतमंद बच्चो के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा.
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना के अंतर्गत बच्चो को लाभ पहुंचाया जाता है. कोई ऐसा परिवार जिसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो और जिसकी वार्षिक आय 60 हजार रुपये से कम हो या वो बच्चे जो अनाथ और बेसहारा हों या फिर अपने नजदीकी रिश्तेदार के साथ रहते हैं, उन्हे भी इस योजना के तहत मदद दी जाएगी. गंभीर बीमारियों जैसे एड्स और कुष्ट रोग से पीड़ित बच्चों को भी सहायता राशि दी जाएगी.
इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा अनाथ या बेसहारा बच्चो को 18 साल के बालिग होने तक मदद दी जाएगी. 6 साल तक की उम्र के बच्चों को सरकार 900 रुपये हर महीने मदद के रूप में देगी. इसके अलावा 6 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को हर महीने 1 हजार रुपये की मदद राशि दी जाएगी.
इस योजना का लाभ लेने के लिए निःशुल्क आवेदन पत्र सीडीपीओ कार्यालय से या बाल संरक्षण इकाई के कार्यलय से लिया जा सकता है. आवेदन के साथ बीपीएल सूची का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका को जमा करना होगा. सेविका आवेदन की पूरी तरह से जांच कर सीडीपीओ कार्यालय में जमा करेगी, जहां से आवेदन को एसडीएम के पास भेजा जाएगा और अंतिम रूप से सहायता राशि के लिए नाम सूची में शामिल किया जाएगा