जौनपुर : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के जिलों में 10 मई तक कारोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके तहत लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए वाहनों के ई-पास की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इस बार मैनुअल पास की अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ई-पास आवेदन करने वाले 40 लोगों को अनुमति दी गई है। अति आवश्यक सेवाओं को अनुमति नहीं लेनी होगी। इन्हें पास लेने की नहीं है जरूरत :
-यूपी सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कामर्स आपरेशंस, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी। ई-पास आवेदन में लगने वाले अभिलेख :
-ई-पास बनवाने के लिए यात्रा करने वाले व्यक्ति या मरीज की फोटो, यात्रा करने वाले व्यक्ति या मरीज का आधार, यात्रा करने वाले व्यक्ति या मरीज का नवीनतम चिकित्सा पर्चा। ई-पास को ऐसे करे आवेदन :
-ई-पास में फोटो, आधार एवं चिकित्सा पर्चा की साइज 10 केबी से अधिक 100 केबी के अंदर होनी चाहिए एवं फाइल का प्रकार जेपीईजी हो। यूपीईपीएएसएस-2 पर जाकर अप्लाइन ई-पास पर क्लिक करें, उसके बाद मोबाइल नंबर अंकित करने के बाद ओटीपी प्राप्त होगा, उसे अंकित कर पूर्ण फार्म भरें। यदि मरीज या व्यक्ति जनपद के अंदर यात्रा करना चाहता है तो जिला सलेक्ट करें। यदि मरीज या व्यक्ति जनपद के बाहर जनपद में यात्रा करना चाहता है तो एक्रास डिस्ट्रिक्ट सलेक्ट करें। फोटो, आधार व चिकित्सा पत्र अपलोड करें।