नई दिल्ली. कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण बने मौजूदा हालात को देखते हुए आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है. इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 की थी. विभाग के सर्कुलर के मुताबिक, टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाने के साथ ही सीबीडीटी ने फॉर्म-16 जारी किए जाने की अवधि भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी है.
सीबीडीटी के टीडीएस फाइल करने की अवधि बढ़ाने के फैसले से कारोबारियों और करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. दरअसल, कोविड-19 के कारण कंपनियों के लिए पहले की डेडलाइंस का पालन करना मुश्किल हो रहा था. टैक्स-2-विन (Tax2win) के सीईओ अभिषेक सोनी ने मनी कंट्रोल से कहा कि इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले से बिजनेस हाउसेस को टैक्स डेडलाइंस को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा. अब वे देरी के कारण लगने वाले जुर्माने से बच सकेंगे. वहीं, टैक्सबडी डॉट कॉम (Taxbuddy.com) के फाउंडर सुजीत बांगड़ ने कहा कि टीडीएस में बहुत से रिकॉर्ड्स और डाटज्ञ को पेश करना होता है. ऐसे में अवधि बढ़ने से इसमें राहत मिलेगी.
केंद्र सरकार ने इससे पहले टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आकलन वर्ष 2020- 21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी थी. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी. अब आम करदाता 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे. साथ ही इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की गई है. आयकर कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों के अकाउंट का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 या ITR-4 का इस्तेमाल करके रिटर्न दाखिल करते हैं, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 है