गुवाहाटी ।असम सरकार ने मंगलवार को एक पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजीपी) को 2011 के बाद से सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उनकी कई विदेश यात्राओं के लिए निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रौनक अली हजारिका को कई मौकों पर सरकारी दिशा-निदेशरें का उल्लंघन करने और घोर कदाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में असम पुलिस की सीमा विंग के डीआईजीपी के रूप में तैनात हजारिका ने संपर्क करने पर आईएएनएस को फोन पर बताया कि उन्हें सरकार के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहना है। राज्य के गृह और राजनीतिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 1992 में असम पुलिस सेवा (एपीएस) कैडर में शामिल हुए हजारिका ने 2011 से कई विदेशी यात्राएं की हैं। अधिसूचना के अनुसार, हजारिका ने एपीएस कैडर में शामिल होने के बाद से अपनी कई विदेश यात्राओं के लिए असम सरकार के गृह विभाग से कभी पूर्व अनुमति नहीं ली थी। अधिसूचना में कहा गया है, असम के राज्यपाल (जगदीश मुखी) ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 की धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हजारिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हजारिका का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक का कार्यालय होगा और वह सचिव, गृह और राजनीतिक मामलों के विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।