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हरियाणा: रोहतक में स्वामित्व योजना डेमो के दौरान ही बंद हुआ पोर्टल।

हरियाणा: रोहतक में स्वामित्व योजना डेमो के दौरान ही बंद हुआ पोर्टल।


हरियाणा। रोहतक में स्वामित्व योजना में आवेदन करने के लिए रोहतक के दुकानदारों को फिर से डेमो दिया जाएगा। वीरवार को डेमो के दौरान ही पोर्टल बंद हो गया था। पोर्टल सप्ताह में एक बार ही खुलता है। एक हजार से अधिक आवेदन नहीं हो सकते। इसलिए सोमवार को नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ फिर से बैठक होगी। सुबह 11 बजे डेमो दिया जाएगा। व्यापारियों के पास चंडीगढ़ से मैसेज आ चुका है।

पालिका बाजार के प्रधान गुलशन निझावन ने बताया कि डेमो के दौरान ही एक हजार आवेदन प्रदेश में हो चुके होंगे, इसलिए रोहतक के दुकानदार तय शर्तों के तहत आवेदन नहीं कर सके। प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना से करीब 13 साल बाद दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए राहत दी गई है। योजना के लिए आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश में 16023 दुकानें-प्रतिष्ठान, चार माह तक होंगे आवेदन।

नगर निगम के अधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में योजना की श्रेणी में आने वाली 547 दुकानों की लिस्ट दी है। प्रदेश में इस श्रेणी की करीब 16023 दुकानें हैं। एक दिन एक हजार आवेदन ही हो रहे हैं। इस वजह से आवेदन में ही करीब चार माह लग जाएंगे। नगर निगम रोहतक के अधिकारियों ने अभी तक डेमो से संबंधित कोई सूचना नहीं दी है। चंडीगढ़ के अधिकारियों ने डेमो को लेकर जानकारी दी है और बैठक भी रोहतक में ही होगी। इन नियमों का भी करना होगा पालन।

निगम या फिर पालिका की तरफ से किराए की जमीन पर दी जा रही तहबाजारी पर दी गई दुकान, मकान हो या फिर किराए या फिर लीज, लाइसेंस फीस पर दी गईं संपत्तियों के लिए यह नियम लागू होगा। पंचायत, नगर सुधार मंडल, मंडी टाउनशिप आदि की तरफ से ट्रांसफर संपत्तियां भी इस श्रेणी में शामिल होंगी। मालिकाना हक के लिए कामन वेब पोर्टल पर प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ उन्हें योग्यता से संबंधित दस्तावेज, साइट प्लान, तल के अनुसार निर्मित भवन प्लान स्वयं सत्यापित करके आवेदन के साथ देना होगा। 

यदि किसी संपत्ति पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या फिर कोर्ट केस है, ऐसे मामले में आवेदनकर्ता अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर आवेदन कर सकता है। आवेदन की तिथि से एक माह के अंदर उस आवेदन पर कोई भी व्यक्ति क्लेम/आब्जेक्शन कर सकता है। इसके बाद अधिकारी जांच करेंगे और अपना अंतिम निर्णय अंकित करेंगे। सात में से कोई एक या फिर दो दस्तावेज चाहिए।

आवेदन के समय नगर पालिका या फिर नगर निगम की तरफ से जारी किए गए सात में एक या फिर दो दस्तावेजों की जरूरत होगी। संपत्ति स्थानांतरण पत्र की प्रति। वास्तविक आवंटी या फिर उप किरायादार के लिए नियमानुसार किए गए समझौते की प्रति, पालिका या फिर नगर निगम की तरफ से मूल संपत्ति स्वामी की तरफ से जारी किए गए किराया की रसीद। 

संबंधित स्थल, दुकान, मकान के अधिकार को प्रमाणित करने वाला रिकार्ड। बिजली-पानी के कनेक्शन की प्रति या फिर अन्य दस्तावेज जो सरकार की तरफ से संबंधित संपत्ति के बारे में वैधता को प्रमाणित करने के लिए किए गए हों। इनमें से कोई दो दस्तावेज आवेदन के समय चाहिए होंगे। पालिसी की शर्तें पूरी करने वालों को जमा कराने होंगे एकमुश्त 30 हजार।

यदि आवेदक पालिका या फिर नगर निगम का नियमानुसार आवंटी या फिर सबलेटी नहीं है। लेकिन सभी शर्तें पूरी करता है तो सभी तय शुल्क जमा कराने होंगे। इसके अतिरिक्त 30 हजार रुपये एकमुश्त नियमित शुल्क भी जमा कराना होगा। पालिसी का लाभ पाने के लिए अवैध कब्जे व अनाधिकृत निर्माण भी स्वयं हटाना होगा। 


1. पालिका बाजार : 136

2. इंदिरा मार्केट मार्केट : 46

3. कच्चाबेरी रोड : 51

4. ओल्ड अनाज मंडी : 14

5. सलारा मुहल्ला बाजार : 07

6. दयानंद मठ : 05

7. माता दरवाजा चौक : 03

8. किला रोड बाजार : 04

9. सिविल रोड बाजार : 05

10. सिविल अस्पताल रोड : 32

11. पटवार खाना : 02

12. शिवाजी कालोनी : 40

13. गांधी कैंप बाजार : 12

14. सुभाष रोड बाजार : 15

15. सुभाष रोड-2 : 40

16. तहबाजारी : : 01

17. तहबाजारी ओल्ड सब्जी मंडी : 108

18. लीज लैंड : 26

कुल दुकानें : 547