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महाराष्ट्र: मुंबई में कोविड–19 के नए नियमावली में हुआ सुधार, अब ठाणे को भी मिली लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट।
महाराष्ट्र। मुंबई में लॉकडाउन प्रतिबंधों से जुड़ी नई संशोधित नियमावली जारी की गई है। दरअसल मुंबई महानगरपालिका बीएमसी द्वारा जारी की गई यह नई नियमावली नहीं बल्कि एक तरह से स्पष्टीकरण है। जो सोमवार को गाइडलाइन आई उसके तहत सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। इसे लेकर कंफ्यूजन था कि मॉल्स शुरू रहेंगे या बंद।
मंगलवार को बीएमसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब मॉल्स भी थिएटर, नाटक घर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस की तरह बंद ही रहेंगे। इसके अलावा नई नियमावली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू संचारबंदी लागू किया है। रात दस बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। फिर रात 11 बजे तक धारा 144 जमाबंदी लागू रहेगी।
बता दें कि सोमवार को मुंबई में लॉकडाउन के प्रतिबंंधों में छूट देने को लेकर नई नियमावली जारी की गई थी। यह नियमावली बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के आदेश से जारी हुई थी। इस गाइडलाइन के तहत मुंबई में सभी दुकानों को सातों दिनों के लिए रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसी तरह होटलों और रेस्टॉरेंट को शाम 4 बजे तक सातों दिनों तक खोलने की इजाजत दी गई है। मेडिकल और केमिस्ट की दुकानों को सातों दिन 24 घंटे तक खोलने की इजाजत दी गई है।
इसके अलावा स्विमिंग पुल और ऐसे गेम्स जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल है, उन्हें छोड़ कर इनडोर और आउटडोर हर तरह के गेम्स को छूट दी गई है। ये नियमित तरीके से बिना किसी प्रतिबंध के शुरू रहेंगे। इनके अलावा टीवी सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग को भी जारी रखने की छूट दी गई है। मंगलवार को नियमावली स्पष्ट करते हुए मॉल्स बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुंबई के साथ-साथ अब ठाणे के व्यापारियों को भी राहत मिली है। ठाणे जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट की नई नियमावली जारी की है। मुंबई की तरह ठाणेकरों को भी ज्यादा से ज्यादा छूटें दी गई हैं। लेकिन मॉल्स और सिनेमाघर फिलहाल बंद ही रहेंगे।
1.अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें हफ्ते में सातों दिन रात 10 बजे तक खुलेंगी।
2.अन्य दुकानें और संस्थाएं सोमवार से शनिवार रात 10 बजे तक खुलेंगी. रविवार छुट्टी रहेगी. शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
3.मेडिकल और केमिस्ट शॉप सातों दिन 24 घंटे खुलेंगे।
4.रेस्टॉरेंट, होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शनिवार दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे। रविवार ये बंद रहेंगे। पार्सल और टेक अवे सुविधा हफ्ते के सातों दिन नियमित रूप से शुरू रहेंगे।
5.जिम, योग सेंटर, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा इत्यादि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शनिवार रात 10 बजे तक शुरू रहेंगे। रविवार यह पूरी तरह से बंद रहेंगे।
6.स्विमिंग पुल और ऐसे खेल जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल है, अन्य सभी इनडोर और आउटडोर खेलों से संबंधित महापालिका, नगरपालिका, स्थानीय प्राधिकरणों को तय समय के लिए खोलने की अनुमति होगी।
7.व्यायाम, वॉकिंग, जॉगिंग और साइकलिंग के लिए सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक खुले रहेंगे।
8.सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 100 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रहेंगे।
9.सभी कृषि विषय से संबंधित सेवाएं, निर्माण उद्योग, औद्योगिक सेवाएं, ढुलाई और परिवहन सेवाएं नियमित रूप से शुरू रहेंगी।
10.सभी सिनेमा घर, नाटकघर, मल्टिप्लेक्सेस अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे।
11.सभी प्रकार के धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
12.शूटिंग नियमित रूप से शुरू रहेंगी।
राज्य सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंधों में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। इस नई गाइडलाइन में राज्य के 11 जिलों में कोरोना संक्रमण ज्यादा होने की वजह से कोई छूट नहीं दी गई। मुंबई उपनगर और ठाणे के लिए अलग से नियमावली लाए जाने की बात की गई थी। राज्य के बाकी जिलों के लिए प्रतिबंधों में छूट के नियम जारी किए गए। राज्य की सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। इसके अलावा दुकानें अब शनिवार भी दोपहर 3 बजे तक खोली जा सकेंगी. रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अलावा ऑफिस, मॉल, होटल-रेस्तरां, जिम, स्पा, सलून शुरू रहेंगे। प्राइवेट और सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत क्षमता से शुरू कर दिए गए हैं। व्यायायाम, साइकिलिंग, जॉगिंग के लिए गार्डन और खेल के मैदान खोल दिए गए हैं। खेती के काम, उद्योग और यातायात सेवा 100 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रहेंगे। स्कूल-कॉलेज के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्कूल कॉलेज से संबंधित निर्णय राज्य का शिक्षा विभाग लेगा।
लेकिन फिलहाल धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। थिएटर, सिनेमाहॉल बंद रहेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक कायक्रम बंद रहेंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में बंदी कायम रहेगी। मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोकल ट्रेन भी अगले आदेश तक आम यात्रियों के लिए बंद ही रहेगी।