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Income Tax Good News: टैक्सपेयर्स को लेट फाइन और ब्याज वापस करेगा आयकर विभाग
बिजनेस डेस्क ।आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए लेट फाइन यानी विलंब शुल्क और ब्याज लौटाने का फैसला लिया है. यह लेट फाइन और ब्याज उन टैक्पेयर्स को वापस किए जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न समय से फाइल नहीं कर पाए थे. सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण उन्हें रिटर्न फाइल करने में देर हुई और उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेट फाइन और ब्याज वसूला था.
हालांकि बाद में इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी थी, लेकिन तब तक उन टैक्सपेयर्स पर फाइन और ब्याज चार्ज किया जा चुका था. ऐसे में फाइन और ब्याज भरने वाले टैक्सपेयर्स ने आपत्ति जताई थी. जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने इसे लौटाने का फैसला लिया.
आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क लौटा दिया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बुधवार की शाम ट्वीट कर इस बारे में लोगों को जानकारी दी.
इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को बीते एक अगस्त को ठीक किया जा चुका है.
विभाग ने आगे लिखा, ‘‘करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आईटीआर सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट अपडेटेड संस्करण का उपयोग करें या ऑनलाइन रिटर्न फाइल करें. यदि, किसी भी तरह से किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या विलंब शुल्क के साथ आईटीआर जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रोसेस करते समय इसकी सही गणना की जाएगी और भुगतान में अगर अतिरिक्त राशि होगी, तो उसे वापस कर दिया जाएगा.’’
बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान टैक्सपेयर्स को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है. हालांकि, कई टैक्सपेयर्स ने यह शिकायत की थी कि 31 जुलाई, 2021 के बाद भरे गये आयकर रिटर्न पर उनसे ब्याज और विलंब शुल्क वसूले गये. अब उनकी शिकायत दूर हो जाएगी और उन्हें अतिरिक्त रकम लौटा दी जाएगी.
सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ियों ने किया परेशान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले ही महीने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया था. इस वेबसाइट को दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने तैयार किया है. हालांकि शुरू से ही इस पोर्टल में कई तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थीं. 7 जून को www.incometax.gov.in डोमेन से शुरू हुए इस पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते लोगों को असुविधाओं और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि वेबसाइट काफी हद तक ठीक हो चुकी है और ठीक से काम कर रही है.