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प्रयागराज : नारी निकेतन में संवासिनी की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज : नारी निकेतन में संवासिनी की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रयागराज के खुल्दाबाद नारी निकेतन में फंदे से लटकी 17 वर्षीय नाबालिग संवासिनी की मौत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से 10 दिन में सही रिपोर्ट पेश कर जानकारी देने का निर्देश दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने स्वदेश एवं प्रयाग लीगल एड क्लीनिक व 4 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है.

मालूम हो कि 7 अगस्त 21 को रात 2 बजकर 54 मिनट पर नारी निकेतन की नाबालिग लड़की फंदे से लटकी पायी गयी थी. लड़की की मृत्यु हो चुकी थी. इस घटना पर डॉ. रिजवी लॉ कालेज करारी कौशांबी के विधि छात्रों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. पत्र लिखने वाले छात्रों में शैयद मोहम्मद अब्बास हुसैन, अंकित कुमार, अंवित कुमार शामिल हैं. न्यायालय ने इस पत्र को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की और राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है.