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यूपी: वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के खिलाफ दायर अर्जी हुई वापस। .
वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली गई है। प्रभारी जिला जज राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ दाखिल रिवीजन याचिका वापस लेने के लिए गुरुवार को सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली।
वहीं सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्ड व अंजुमन मसाजिद के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को कहा कि कुछ लोगों की गलत राय से अर्जी दाखिल हो गई थी। इस याचिका को वापस लेना चाहता हूं। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बता दें कि प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर बाबा विश्वनाथ के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी पर सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आठ अप्रैल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के निदेशक को पांच सदस्यीय टीम बनाकर रडार तकनीक से सर्वे करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्ड व अंजुमन मसाजिद के तरफ से जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर कर आदेश निरस्त करने की मांग की थी। इस याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ से वाद मित्र ने आपत्ति दाखिल की। जिस पर याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई लम्बित है। वादमित्र के आपत्ति पर विपक्षी की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल की है।