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यूपी : अब जेलों में कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी मुलाकात, दो साल बाद सख्ती से पाबंदी हटी
लखनऊ । सोमवार से कोविड प्रोटोकाल के तहत बंदियों से मुलाकात संभव हो सकेगी। इस बाबत शासन से आदेश प्राप्त हो चुका है। इस लिहाज से अब आजादी के 75 वर्ष के मौके पर बंदियों को कुछ राहत मिल सकेगी। वहीं इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है जबकि मुलाकात में अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही प्रशासन भी मुलाकातियों की संख्या तय करेगा। इस लिहाज से सप्ताह में एक बार ही परिजनों से दो लोग मिल सकेंगे। जिला कारागार में फिलहाल 339 बंदियों की क्षमता है जबकि 800 से अधिक बंदी जेल में रखे गए हैं।
कोरोना संक्रमण के कारण जेलों में लगभग दो साल से बंद मुलाकात फिर से शुरू होगी। बंदी अपनों से मिल सकेंगे। बातें कर सकेंगे। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन से होगी। फर्क बस इतना होगा कि अब मुलाकात के नियमों में फेरबदल कर दिए गए हैं। मुलाकाती कोविड प्रोटोकाल के तहत बंदियों से मिल सकेंगे। शासन से इस संबंध में आदेश जिला कारागार प्रशासन को मिल चुका है।
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी कारागारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार बंदी से मुलाकात करने वाले को 72 घंटे के अंदर की कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट अवश्य लानी होगी। जिला कारागार प्रशासन रोज मुलाकात के लिए बंदियों की संख्या तय करेगा। एक बंदी से सप्ताह में एक बार दो लोग मिल सकेंगे।
मुलाकात के दौरान शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि चीजों का ध्यान रखना होगा। बैरक में वापस जाने से पहले बंदी को सैनिटाइज किया जाएगा। बंदियों से मुलाकात के लिए फोन से या आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। साथ ही जेल पहुंचकर भी आवेदन करा सकते हैं।