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यूपी: चंदौली में 50 सीसी के वाहन भी लाने होंगे कार्यालय, तभी बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस।

यूपी: चंदौली में 50 सीसी के वाहन भी लाने होंगे कार्यालय, तभी बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस।


चंदौली। 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों के चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय अपने वाहन के साथ जाना होगा। परिवहन निदेशालय ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है। इसके अनुसार एआरटीओ अब वाहन देखकर लाइसेंस पर अपना दस्तखत करेंगे।

वहीं परिवहन विभाग की ओर से 16 से 18 साल के किशोरों को 50 सीसी तक क्षमता वाले वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। इसके लिए अब तक संभागीय परिवहन विभाग दफ्तर में वाहन ले जाना अनिवार्य नहीं था लेकिन 50 सीसी के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर किशोर रेसिंग बाइक चलाने लगते हैं। इससे सड़क हादसे बढ़े हैं। इस पर परिवहन निदेशालय ने गाइडलाइन में बदलाव कर दिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार 50 सीसी तक क्षमता वाले वाहन चलाने को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर में वाहन ले आना होगा। पहले आनलाइन आवेदन के बाद विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर लाइसेंस दे दिया जाता था। किशोरों को सिर्फ टेस्ट पास करना होता था। गाइडलाइन में बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा।

बता दें कि किशोरों के बाइक स्टंट देख लोग रह जाते हैं। वहीं 16 से 18 साल की आयु वाले किशोर रेसिंग बाइक पर इस तरह का स्टंट करते हैं कि कुशल चालक भी हतप्रभ रह जाते हैं। इसी दौरान हादसे में होते हैं। किशोरों की जान चली जाती है। कई तो दुर्घटना में घायल होने के बाद अंग-भंग कराकर दिव्यांग का जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं।

वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर दिलीप गुप्ता ने बताया कि 50 सीसी तक क्षमता वाली बाइक चलाने को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वाहन दफ्तर ले आना जरूरी है। वाहन देखकर ही अब लाइसेंस जारी किया जाएगा। निदेशालय ने गाइडलाइन में बदलाव किया है। इसका बखूबी पालन कराया जाएगा।