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UP : सरकार का बड़ा फैसला, 50 CC गाड़ी नहीं तो अब बिना गियर वाला लाइसेंस भी नहीं
लखनऊ. यूपी में लगातार नाबालिग युवाओं की गाड़ी से एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिन्हें रोकने के लिए अब परिवहन विभाग ने 16 से 18 साल के बीच बनने वाले बिना गियर गाड़ी के लाइसेंस के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब जिन युवाओं को 50 सीसी के वाहन के लाइसेंस के लि आवेदन करना होगा, उनके पास अपना 50 सीसी का वाहन होना जरूरी होगा. इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं. बता दें कि कई लोग किसी का वाहन लाकर टेस्ट देकर लाइसेंस बनवा लेते हैं और बाद में उसी लाइसेंस के सहारे बेरोकटोक हैवी सीसी की गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है.
जानकारी के अनुसार, इस निर्देश को जारी करने के पीछे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वजह रोज बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. आरटीओ का मानना है कि इस आदेश के लागू होने के बाद आने वाले समय में नाबालिग द्वारा जो दुर्घटनाएं होती है उन हादसों की संख्या कम होगी. क्योंकि कई हादसों में नाबालिग हैवी गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं.
आदेश के अनुसार, 16 से 18 के बीच के लोगों के लिए 50 सीसी से अधिक किसी भी वाहन के आवेदन पर रोक लगा दी गई है. यदि उनको आवेदन करना है तो वो 50 सीसी के वाहनों के साथ ही आवेदन कर सकते हैं. इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी करने के साथ सभी आरटीओ को भी इस निर्देश को लागू करने के लिए कह दिया गया है.