लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत जल्द ही श्रमिको की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मिलने वाली है. यह मदद उन श्रमिकों को मिलेगी जो उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं. जानकारी अनुसार जो भी श्रमिक अपने बेटे बेटियों की शादी करने जा रहे हैं उनमें लड़की के माता-पिता को श्रम विभाग 75 हजार रुपए देगा. जिसमें कपड़े खरीदने के लिए 10 हज़ार रुपए पहले दिए जायेंगे बाद में 65 हजार रुपए लड़की के बैंक में ट्रांसफर किए जायेंगे.
श्रम विभाग द्वारा की जा रही इस आर्थिक मदद से कई परिवारों को राहत मिलने वाली है. बता दें कि श्रम विभाग 20 नवंबर को कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह करने जा रही है. इसमें हिस्सा लेने के लिए पहले परिवारों को संपर्क कर आवेदन करना होगा. साथ ही यह शर्त होगी की वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष हो उससे कम न हो. आवेदन की प्रक्रिया के बाद ही यह सामूहिक विवाह कराया जायेगा. कपड़े के लिए 10 हजार पहले दे दिए जायेंगे वहीं विवाह होने के बाद श्रम विभाग लड़की के पिता के बैंक अकाउंट में 65 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे.
श्रम विभाग की और से 20 नवंबर को होने जा रहे सामूहिक विवाह में आवेदन करने के लिए याद रहे की वे श्रमिक हो आवेदन करें जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं और उन्होंने 100 दिन की सदस्यता अवधि पूरी कर ली है और उनका अंशदान अद्यतन जमा है. इसके बाद इच्छुक श्रमिकों को कुछ दस्तावेज लगाने होंगे जैसे आधार कार्ड, दो फोटो, परिवार रजिस्टर नकल की छाया प्रति, आयु प्रमाण पत्र, सहमति पत्र, घोषण पत्र और राशन की फोटोकॉपी.