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यूपी में 30 दिन का बोनस देने का आदेश जारी, अधिकतम सात हजार रुपये का होगा लाभ

यूपी में 30 दिन का बोनस देने का आदेश जारी, अधिकतम सात हजार रुपये का होगा लाभ


लखनऊ । दीपावली से पहले राज्य के करीब 14.82 लाख अरापत्रित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बोनस का तोहफा दिया है। उन्हें वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया है। बोनस की अधिकतम धनराशि 7000 रुपये निर्धारित की गई है। 25 फीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार नगद करेगी जबकि शेष 75 फीसदी धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के साथ ही वित्त विभाग ने बोनस दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है।

बोनस के भुगतान पर राज्य सरकार के खजाने पर 1025 करोड़ रुपये के करीब व्ययभार आएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने गुरुवार को बोनस दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सुधार के बाद से इस बार बोनस के प्रति कर्मचारी पूरी तरह आश्वस्त थे। समस्त अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा।

बोनस का यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2021 तक न्यूनतम एक साल की सेवा पूरी की हो। पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ (47600-151100 रुपये) तक के पद पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा न्यायालयों में आपराधिक मुकदमें लंबित हैं उनका बोनस स्थगित रहेगा। मुकदमें का फैसला आने पर ही इन्हें बोनस दिए जाने का फैसला होगा।