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अब विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नौकरी, मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन पर मुहर

अब विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नौकरी, मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन पर मुहर

लखनऊ । सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली' में बारहवें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।

कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री, विवाहित पुत्र शामिल थे। अविवाहित पुत्री इसमें शामिल नहीं थीं। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी अपनी नियमावली में विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है। अब राज्य सरकार ने विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है।