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हरियाणा: नूंह में डीआरडीए जिला परिषद गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ई-श्रम कार्ड को लेकर बैठक हुआ आयोजित।
हरियाणा। नूंह में शनिवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए जिला परिषद गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ई-श्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह द्वारा सभी को निर्देश दिये गये कि मनरेगा मजदूरों का ई-श्रम पर पंजीकरण करवाएं। सभी मनरेगा मजदूर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बैठक में मनरेगा मजदूरों को ई-श्रम पर पंजीकरण कराने पर मिलने वाले लाभों के बारे में भी बताया गया। जैसे, ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा।
वहीं पीएमएसबीआई के तहत दुर्घटना बीमा कवेरज मिलेगा तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम के द्वारा किया जाएगा। बताया कि आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी आसानी होगी। दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये, आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त होगी।
वहीं दूसरी तरफ़ उन्होंने बताया कि ई-श्रम पर मनरेगा मजदूरों के अलावा निर्माण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी, पटरी वाले, कारीगर, खेतिहार मजदूर, मनरेगा वर्कर, दूध बेचने वाले, रिक्शा चालक, बुनकर, दिहाड़ीदार मजदूर, आटो चालक, बिजली मिस्त्री, सब्जी विक्रेता, प्लम्बर, बढ़ई, आशा वर्कर, आगंनवाड़ी वर्कर, अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूर आदि स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं या अपने नजदीकी सीएससी केन्द्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते है। ई-श्रम पर सीएससी केन्द्र द्वारा मुफ्त पंजीकरण किया जा रहा है।
वहीं ई-श्रम पर पंजीकरण कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होती है। सीइओ जिला परिषद गजेंद्र सिंह ने बताया कि ई-श्रम की अधिक जानकारी के लिए सभी 14434 नेशनल हेल्प डेस्क नंबर पर फोन भी कर सकते है। कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, कामगार आयकरदाता नहीं होना चाहिए, इपीएफओ और इएसआइसी एवं एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस अवसर सहायक परियोजना अधिकारी वरूण शर्मा, नवीन सैनी, सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (रासायनिक), गुरुग्राम, सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी आदि मौजूद रहे।