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हरियाणा: सिरसा में अब अज्ञात वाहन से दुर्घटना स्थिति में तो वाहन मालिक होंगे अपने वाहन क्लेम के पूरे हकदार।
हरियाणा। सिरसा में दुर्घटना होना किसी भी लिहाज से सही नहीं है लेकिन अब दुर्घटना होने के बाद परिवार के लोगों राहत जरुर मिल सकेगी। जिसके लिए परिवहन विभाग ने अज्ञात वाहन के साथ दुर्घटना होने के बाद भी क्लेम देने की रणनीति बना रहा है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में परिवहन विभाग में भी क्लेम के लिए आवेदन हो सकता है।
वहीं दूसरी ओर इस संबंध में दुर्घटना के छह दिनों के दौरान आरटीए कार्यालय में उपलब्ध प्रफोर्मा भर दिया जाए। इसके बाद विभाग जांच करेगा और फिर क्लेम रिपोर्ट परिवहन विभाग के मुख्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी। अज्ञात वाहन से दुर्घटना की स्थिति में भी क्लेम मांगा जा सकता है। हादसे का शिकार व्यक्ति खुद या उसके स्वजन को हादसे की जानकारी देनी होगी और उसके बाद पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट भी संबंधित थाना से ली जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ़ किसी भी व्यावसायिक वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर वाहन स्क्रैप कराना होता है। रजिस्ट्रेशन अथारिटी के पास वाहन मालिक को इसकी सूचना देनी होती है लेकिन देर से दी गई सूचना के कारण वाहन मालिक की बकाया पैनल्टी व जुर्माना से छूट नहीं मिलती। इसलिए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी से लिखवाकर तत्काल इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अथारिटी को देनी होगी। जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों को कुछ लाभ मिल सकेगा।
बता दें कि वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 में उल्लेखित है कि यदि कोई मोटर वाहन कबाड़, स्क्रैप, दुर्घटना हो गया और उपयोग की स्थिति में नहीं है तो पंजीकरण अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना देनी होगी। जिस दिन सूचना दी है उससे पहले के बकाया चुकाने होंगे जबकि उसके बाद का कोई भी फीस नहीं लगेगी। इस सुविधा से लोगों को राहत मिल सकेगी।