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पंजाब: अंबाला में कृषि कार्य के लिए पास ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग अब किया जा रहा व्यवसायिक काम में।
पंजाब। अंबाला में खेतीबाड़ी यानी कृषि कार्य में पास ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग व्यवसायिक हो रहा है। इन ट्रैक्टर ट्रालियों से रेत बाजरी और ईंट भट्ठों से लेकर माइनिग के कार्य में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ठंड में धुंध और कोहरे के सीजन में इनपर रिफ्लेक्टर टेप भी नहीं लगे हैं, जो किसी भी समय नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे पर हादसे का कारण बन सकते हैं।
वहीं इन ट्रैक्टर और ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर टेप भी नहीं लगे होते हैं। आरटीए के नियम की बात करें तो ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कामर्शियल नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यवसायिक प्रयोग के लिए यह एचआर 37 में पंजीकृत किए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में अब आरटीए अंबाला की टीम ने सड़क पर माइनिग, रेत, बाजरी से लेकर ईंट लेकर आने जाने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों पर कार्रवाई करने जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ़ कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी की वजह से ट्रैक्टर का दाम काफी कम हो जाता है। जबकि अगर इस तरह के वाहन कामर्शियल प्रयोग के लिए खरीदे जाएं तो उसके लिए ग्राहक को करीब 75 हजार रुपये एक्स शोरूम प्राइज अधिक देने होंगे। ट्रैक्टर ट्राली का कामर्शियल प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रावधान है। साथ ही यह एसआर 37 में पंजीकृत नहीं हो सकती।