Headlines
Loading...
यूपी: जौनपुर सुरेरी थाना क्षेत्र के रामपुर निस्फी गांव में  खेत से बैगन तोड़ रही थी वृद्ध महिला की हुई हत्या।

यूपी: जौनपुर सुरेरी थाना क्षेत्र के रामपुर निस्फी गांव में खेत से बैगन तोड़ रही थी वृद्ध महिला की हुई हत्या।

𝐊𝐄𝐒𝐇𝐀𝐑𝐈𝐍𝐄𝐖𝐒24

जौनपुर। सुरेरी थाना क्षेत्र के रामपुर निस्फी गांव निवासी 72 वर्षीय धर्मा देवी की मौत करंट लगने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी। इसका खुलासा शुक्रवार की सुबह पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। स्थानीय पुलिस के अनुसार 72 वर्षीय धर्मा देवी बीते 19 नवंबर को संदिग्ध रूप से घर से गायब हो गई थी, पास पड़ोस के लोगों ने काफी खोजबीन किया लेकिन जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो इसकी सूचना गुजरात में रह रहे उनके पुत्रों को दी। वही 21 नवंबर को उनके पुत्र द्वारा स्थानीय थाने पर गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तभी से पुलिस वृद्धा की तलाश में जुटी हुई थी।

वहीं बीते 30 नवंबर को स्थानीय पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया था। और उनके निशानदेही पर बैगन के खेत से वृद्धा के दफन शव को बरामद किया था। वहीं स्थानीय पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। चर्चा थी कि महिला की मौत करंट लगने से हुई है और साक्ष्य को छुपाने के लिए आरोपित द्वारा शव को जमीन में दफन कर दिया गया था। 

वहीं दूसरी तरफ़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई। आरोपित महेंद्र पटेल ने यह कबूल किया कि बीते 19 नवंबर की भोर में वृद्ध महिला उसके खेत से बैगन तोड़ रही थी। वहीं खेत मे सो रहे महेंद्र पटेल ने महिला को मार दिया जिससे वह तड़पने लगी आरोपित महेंद्र को एहसास हुआ कि महिला की मौत हो गई है तो उसने अपने ही मफलर से महिला का गला घोट दिया और शव को वही बगल में पुवाल के भूसे में छिपा दिया।

बता दें कि वहीं 19 नवंबर की रात को ही आरोपित महेंद्र ने वृद्धा के शव को बगल स्थित खरपत्तू पाल के बैगन के खेत में ले जाकर सुला दिया। 20 नवंबर की सुबह बैगन खेत के स्वामी खरपत्तू को खेत में लाश होने की सूचना दी। उसके पश्चात दोनों ने देर रात शव को दफनाने का निर्णय लिया। वहीं 20 नवंबर की रात को दोनों आरोपित ने मिलकर शव को दफन किया। 

वहीं स्थानीय पुलिस ने 30 नवंबर को दफन किए गए शव को बरामद किया था। वहीं पुलिस ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए नोनरा गांव निवासी खरपत्तू पाल पुत्र छविनाथ पाल व महेंद्र पटेल पुत्र जिमेदार उर्फ नरई को संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर चालान न्यायालय भेज दिया।