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चंदौली: यूपी विधानसभा चुनाव में 23 रुपये की टोपी और 98 रुपये में बिकेंगे बैनर, चुनाव आयोग ने तय किए वस्तुओं के दाम।

चंदौली: यूपी विधानसभा चुनाव में 23 रुपये की टोपी और 98 रुपये में बिकेंगे बैनर, चुनाव आयोग ने तय किए वस्तुओं के दाम।


चंदौली। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी व समर्थक 23 रुपये की टोपी लगाएंगे। वहीं बैनर पर 98 रुपये खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। इस बार खर्च पर लगाम लगाया गया है। प्रत्याशियों के पाई-पाई के खर्च पर नजर रखी जाएगी। निर्धारित से अधिक धनराशि खर्च करने वालों पर कार्रवाई तय है।

वहीं आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकते हैं। इस बार आयोग ने खर्च की धनराशि बढ़ाई है। हालांकि चुनाव में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के मूल्य को दायरे में रखा है। चुनाव में 88 तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। आयोग ने सभी के अलग-अलग रेट निर्धारित किए हैं। प्रत्याशियों को इतनी ही धनराशि खर्च करनी होगी। अपने चुनावी खर्च में इतनी ही धनराशि प्रदर्शित करनी होगी।

वहीं प्रत्याशी व समर्थकों की टोपी 23 रुपये, गद्दा 35 रुपये तो कुर्सी का किराया आठ रुपये, बैनर 98 रुपये, हैंडबिल पेपर 316 रुपये प्रति हजार, चाय-पान व समोसा छह रुपये, नाश्ता 60 रुपये, इनोवा टवेरा गाड़ियां 3450 रुपये, लग्जरी कारें पांच हजार रुपये, एक दिन के लिए मर्सीडीज व बीएमडब्ल्यू का 20 हजार रुपये, रिक्शा 460 रुपये, मिनी बस 1500 रुपये में मिलेगी। 

वहीं दूसरी तरफ़ लाउडस्पीकर का किराया प्रतिदिन 805 रुपये तो माइक का किराया 53 से 175 रुपये निर्धारित किया गया है। पंडाल प्रति वर्ग मीटर का खर्च छह रुपये तय किया गया है। आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली 88 प्रकार की वस्तुओं के रेट तय कर दिए हैं। राजनीतिक दलों को इसकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। प्रत्याशियों को इसके अनुसार ही खर्च करना होगा।

बता दें कि वहीं चुनाव में काम करने वाले श्रमिकों को रोजाना 202 रुपये देना होगा। कैंपैन वर्कर को 400 रुपये भत्ता तय हुआ है। फूल-माला 15 से 20 रुपये, कनात 14 रुपये, बैरिकेडिंग के लिए 16 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्च निर्धारित है। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्चों की निगरानी के लिए उड़नदस्ता टीमों को सक्रिय किया गया है। कंट्रोल रूम से भी निगरानी हो रही है। निर्धारित से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जाएगी।