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नईं दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद।

नईं दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद।


नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले दिल्ली वासियों को दिल्ली आपदा राहत कोष डीडीआरएफ से 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही 50 हजार रुपये की सहायता राशि से अलग होगी। ऐसे परिवारों को डीडीआरएफ में से 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता देने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस भी सप्ताहांत पर जारी हो जाने की उम्मीद है।

वहीं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत ऐसे लगभग 21,000 परिवारों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब उन्हें डीडीआरएफ में से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि भी मिलेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के मुताबिक आवेदकों को कोविड -19 मौत से संबंधित अनुग्रह सहायता के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सीधे आवेदन करना होगा।

वहीं दूसरी तरफ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे लाभार्थी को राशि जारी करेगा। डीडीआरएफ से 50,000 रुपये की यह अनुग्रह सहायता उन सभी मामलों में बिना किसी नए आवेदन के जारी की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत जिलों द्वारा 50,000 रुपये का मुआवजा जारी किया गया है।

वहीं सभी जिलों को डीडीआरएफ से जारी अनुग्रह सहायता के संबंध में एक अलग डेटाबेस बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।आदेश में कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए ई-डिस्टि्रक्ट पोर्टल के तहत एक अलग विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। डीडीआरएफ सहायता के वितरण के लिए डीडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिस मरीज को अस्पताल इन-पेशेंट सुविधा में भर्ती कराया गया था और जो 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। 

वहीं दूसरी तरफ़ उसे भी कोविड-19 की मौत के रूप में माना जाएगा। कोविड-19 रोगी जिनकी या तो अस्पताल या घर पर मृत्यु हो गई है और जहां पंजीकरण प्राधिकारी को फार्म चार और चार ए में मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, को भी कोविड-19 मृत्यु के रूप में माना जाएगा। साथ ही कोरोना संकमित पाए जाने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाले रोगियों के परिजन भी 50,000 रुपये की वित्तीय मदद के पात्र होंगे।