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भागलपुर: सामूहिक दुष्कर्म के मामले कोर्ट ने एक अभियुक्त वीरो पासवान को सुनाई उम्रकैद सजा।
भागलपुर। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों वीरो पासवान और अरविंद दास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया।
वहीं मालूम हो कि सबौर थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल 2018 को एक किशोरी को झांसा देकर अभियुक्त अपने साथ ले गए और एक कमरे में बंद कर जबरन बारी-बारी से दुष्कर्म को अंजाम दिया था। पीड़ित किशोरी को बेहोशी की हालत में दूसरे दिन बरामद किया गया था। अभियुक्तों ने पीड़िता को घर में अकेली जानकार घर गए और वहां उसे कहा कि उसकी मां खेत में बेहोश पड़ी है। ऐसा कहकर अभियुक्त किशोरी को साथ लेते गए और खेत जाने के बजाय सबौर स्थित एक कमरे में ले जाकर घटना को अंजाम दिया था।
वहीं सामूहिक दुष्कर्म के एक अभियुक्त वीरो पासवान ने पीड़िता की मां को धमकी दी थी कि जो हुआ वह उसे भूल जाए। थाने में केस करने जाएगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके पिता थाने के चौकीदार हैं। लेकिन पीड़िता की मां ने बेटी के साथ हुई घटना की लिखित जानकारी देते हुए अभियुक्तों की करतूतों की जानकारी दे नामजद केस दर्ज कराया था। विशेष लोक अभियोजक ने गवाही कराते हुए केस को मुकाम तक पहुंचाया।