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यूपी: गोरखपुर में गुंडा एक्ट के आरोपित की प्रशासन ने जब्त की संपत्ति।
गोरखपुर। गुंडा एक्ट में निरुद्ध बेलीपार के डवरपार निवासी अर्जुन जायसवाल की संपत्ति 23 जनवरी को तहसील प्रशासन ने जब्त कर ली। अर्जुन जायसवाल के विरुद्ध गिरोह बंद व असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत फाइल जिलाधिकारी को भेजी गई थी। जिलाधिकारी ने अर्जुन जायसवाल द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी के आदेश के आधार पर पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई की है।
वहीं जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में बेलीपार पुलिस ने बताया था कि अर्जुन जायसवाल एक अत्यंत दुस्साहिक सक्रिय अभ्यस्त व गैंग के माध्यम से अपराध करने का आदती है। संरक्षित गिरोह के माध्यम से उसने गिरोह के सदस्यों, पारिवारिक सदस्यों तथा अपने रिस्तेदारों के नाम से चल-अचल संपत्ति अर्जित किया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार चंदन शर्मा ने पुलिस की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई कर उसके मकान के सभी कमरों को सीलबंद कर चाभी पुलिस को सौंप दिया है।
वहीं बड़हलगंज के शनिचरापट्टी दूबे निवासी सतनारायण उर्फ मकालू यादव को पुलिस ने गुंडा एक्ट में पाबंद किया था। जिलाधिकारी के आदेश पर आरोपित को जिलाबदर करने का आदेश हुआ हैं। कोतवाल बड़हलगंज उमेश कुमार वाजपेयी ने दल-बल के साथ आरोपी के घर पहुंच कर घरवालों को नोटिस थमाई और मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों सूचित किया कि आरोपित गांव में देखा जाए तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। ताकि उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
वहीं खजनी थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर बेलडाड़ में दबिश देकर गांव के गुड्डू ङ्क्षसह, सोवेंद्र यादव व झारखंड लोहरदगा के कुंडू थाने के राजेश भगत के पास से 90 लीटर क'ची शराब, चूल्हा, चार किलो यूरिया, दो किलो फिटकरी आदि बरामद किया। पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।