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यूपी: वाराणसी में पीएफ खाते की जमा राशि देखने से पहले देना होगा आनलाइन नामिनी का नाम।
वाराणसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने खाताधारकों के लिए ई नामिनेशन जरूरी कर दिया है। खाताधारक ई नामिनेशन के बिना अपना पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था। लेकिन अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने के लिए यह जरूरी कर दिया गया है। अभी तक ई नामिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस देख सकते थे।
वहीं किसी भी बचत योजना खाते में नामिनेशन इसलिए जरूरी है कि खाताधारक की मौत के बाद खाते में जमा पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जिसे खाताधारक अपने बाद पहुंचाना चाहता था। ईपीएफ और इंप्लाई पेंशन स्कीम के मामले में भी नामिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ सदस्य की असमय मौत के बाद नामिनी को यह फंड ससमय मिल जाए।
वहीं ईपीएफ खाते में ई-नामिनेशन के लिए सबसे पहले नामिनी का नाम देना होता है। उसका पता और खाताधारक के साथ उसका संबंध क्या है यह बताना होता है। नामिनी की जन्मतिथि के साथ यह भी बताना होता है कि पीएफ खाते में जमा पैसे का कितना फीसदी हिस्सा उसे देना है। नामिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और पता देना पड़ता है। नामिनी का हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी है।
1. ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर यूएएन व पासवर्ड डालकर लागिन करें। मैनेज सेक्शन में जाकर ई-नामिनेशन विकल्प पर क्लिक करें ।
2. प्रोफाइल में स्थायी व अस्थायी पता डालें और ' सेव ' पर क्लिक करें। आप परिवार वाले हैं या नहीं, इसका भी चयन करें । परिवार से सदस्यों के आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, अभिभावक नाबालिग नामिनी हो तो की जानकारी भरें और सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें। एक से ज्यादा नामिनी भी जोड़ सकते हैं। किस नामिनी को कितनी राशि मिलेगी, इसकी घोषणा भी कर सकते हैं।
3. आधार की वर्चुअल आईडी डालकर वेरिफाई पर क्लिक करें ।
4. आधार नंबर या आधार की वर्चुअल आईडी दर्ज कर ' गेट ओटीपी ' पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
5. ईपीएफओ में नामिनेशन पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद फिजिकल दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।