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यूपी : दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन के हकदार, जानें इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाते हुए दैनिक वेतनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. हाईकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक दैनिक वेतनभोगी भी पुरानी पेंशन कर हकदार होंगे. कोर्ट ने कहा, " यदि दैनिक वेतनभोगी के तौर पर कर्मचारी की नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व हो चुकी है तो वह पुरानी पेंशन का लाभ पाने का हकदार है." कोर्ट ने कहा, "17 जुलाई 2019 के शासनादेश के आलोक में नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व नियुक्त कर्मचारी को पुरानी पेंशन न देने का निर्णय गलत और भ्रामक है."
दरअसल, प्रयागराज के कर्मचारी कमालुद्दीन ने एक याचिका दायर की थी. जिसपर फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि पेंशन और सेवानिवृत्ति जनित लाभ के लिए नियुक्ति की तिथि महत्वपूर्ण है. कर्मचारी की नियुक्ति उसी तिथि से मानी जाएगी, जिस तिथि से वह सेवा में आया है. बता दें कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1989 में ही दैनिक वेतनभोगी के तौर पर हुई थी. मगर उसका नियमितीकरण 2008 में हुआ. जबकि अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त हो चुकी है. ऐसे में विभाग ने उसे पुरानी पेंशन देने से वंचित कर दिया.
इसके बाद ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तब इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी के तौर पर दी गई सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जानी चाहिए. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरानी पेंशन या नई पेंशन का निर्णय करने में कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि अहम है. कर्मचारी की नियुक्ति उसी तिथि से मानी जाएगी, जिस तिथि से वह सेवा में आया है.