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महाराष्ट्र: ठाणे जिले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 10 फरवरी से होगी कोर्ट में सुनवाई।

महाराष्ट्र: ठाणे जिले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 10 फरवरी से होगी कोर्ट में सुनवाई।

                             Avinash Kumar Reporter

महाराष्ट्र। ठाणे जिले में भिवंडी की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दाखिल मानहानि मामले की सुनवाई शुरू करने की तारीख तय कर दी। 10 फरवरी से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होगी। अदालत इस मामले की शनिवार से सुनवाई शुरू करने वाली थी, लेकिन शिकायतकर्ता के वकील प्रबोध जयवंत ने कोर्ट से कार्यवाही स्थगित करने आग्रह किया। 

वहीं वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल कुछ निजी कारणों से शहर से बाहर हैं। अपने आदेश में भिवंडी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जेवी पालिवाल ने सुनवाई शुरू करने की तारीख 10 फरवरी तय कर दी। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। पांच राज्यों में इस वक्त हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान इस मामले में सुनवाई से कांग्रेस और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।  

बता दें कि संघ कार्यकर्ता राजेश कुंते ने भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था। भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंटे ने दावा किया है कि इस बयान से संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 

वहीं इसी तरह गुजरात में सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ अप्रैल 2019 में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 499 व 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कथित तौर पर पूछा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी सभी का उपनाम मोदी है। सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है? जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी, तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे।