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लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा 129 दिनों के बाद जेल से रिहा

लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा 129 दिनों के बाद जेल से रिहा


लखीमपुर खीरीः तिकुनिया हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मंगलवार को दोपहर बाद 129 दिन बाद जेल से रिहा हो गया है.आशीष मिश्र 'मोनू' को तीन-तीन के लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.

गौरतलब है कि सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को आईपीसी की धारा 120बी और 302 को भी शामिल करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) का बेल आदेश आने के बाद आशीष के वकील अवधेश सिंह ने जिला जज की अदालत में जेल से रिहाई के लिए एप्लीकेशन डाली थी. जिला जज ने आशीष की जेल से रिहाई के लिए तीन लाख की दो प्रतिभूतियां जमा कराने और एक मुचलका दाखिल करने का आदेश किया था.

आशीष के वकील अवधेश सिंह ने बताया था कि अदालत के आदेश पर दोनों प्रतिभूतियों और मुचलके का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद अदालत रिहाई का आदेश पारित करेगी. लेकिन जमानत ऑर्डर में धारा 302,120B नहीं लिखी थी. जबकि नियम है कि आरोपी जिन-जिन धाराओं में जेल में बंद होगा, उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही रिहाई होगी. इसी कारण शुक्रवार को आशीष मिश्रा के वकील को हाई कोर्ट में बेल ऑर्डर की करेक्शन एप्लीकेशन डालनी पड़ी. सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश दिया कि आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी 302 और 120बी जोड़ दिया जाए.

लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने 3 जनवरी को 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें SIT ने आशीष मिश्रा को 'मुख्य आरोपी' बनाया था. दिसंबर में एसआईटी ने कहा था कि आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत 4 किसानों की अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी.

3 अक्टूबर 2021: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हिंसा हुई. इसमें किसानों को रौंद दिया गया. इस हिंसा में 4 किसानों के अलावा तीन बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत हो गई थी.