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यूपी : बाल अपराध की सूचना देने में नाकाम पुलिस कर्मचारियों पर इलाहाबाद HC ने कार्यवाही का दिया आदेश

यूपी : बाल अपराध की सूचना देने में नाकाम पुलिस कर्मचारियों पर इलाहाबाद HC ने कार्यवाही का दिया आदेश



प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत अर्जी की जानकारी पीडि़त के अभिभावकों और बाल कल्याण समिति को न देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने और स्वयं वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अदालत को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने किरण पाल की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

पीड़िता और बाल कल्याण समिति को नहीं दी जानकारी

अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस अदालत द्वारा जुनैद मामले में दिए निर्देशों के अनुसार अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी पुलिस ने पीडि़ता के अभिभावकों को नहीं दिया। न ही बाल कल्याण समिति को कोई जानकारी दी गई। कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को निर्देश दिया है कि वह जुनैद मामले में दिए गए आदेश और इस अनुक्रम में डीजीपी यूपी की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहे पुलिस कर्मियोंं पर नियमानुसार कार्रवाई कर अदालत को सूचित करें।

वहीं उच्च न्यायालय ने पूछा है कि किस वजह से पुलिस अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है। हाई कोर्ट ने पुलिस और बाल कल्याण समिति बुलंदशहर से भी कहा है कि वह जुनैद केस में दिए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। मामले के अनुसार जुनैद केस में कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के मामले में दर्ज मुकदमे में यदि आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की जाती है तो संबंधित पुलिस इसकी सूचना पीडि़ता और उसके अभिभावकों के अलावा बाल कल्याण समिति को दे ताकि बाल कल्याण समिति पीडि़ता को उसके अधिकारों से अवगत करा सके।