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हिमाचल प्रदेश : धर्मशाला जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर व बैजनाथ में शराब ठेके संचालित करने वाली एक यूनिट को आयकर विभाग ने किया निलंबित।

हिमाचल प्रदेश : धर्मशाला जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर व बैजनाथ में शराब ठेके संचालित करने वाली एक यूनिट को आयकर विभाग ने किया निलंबित।


हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर व बैजनाथ में शराब ठेके संचालित करने वाली एक यूनिट को आयकर विभाग ने निलंबित कर दिया है। इस यूनिट के अधीन दोनों उपमंडल में 40 शराब ठेके संचालित किए जाते थे। विभागीय टीम ने सभी शराब ठेकों को अस्थायी समय के लिए बंद कर दिया है। इस मामले को लेकर अब 28 फरवरी को आयकर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त के समक्ष सुनवाई होगी।

वहीं जानकारी के अनुसार, विभाग के पास फील्ड से रिपोर्ट आई थी कि शराब की एक यूनिट में अनियमितताएं पाई गई हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। जिसके चलते यूनिट के स्टाक में विभागीय रिकार्ड के अनुसार अंतर पाया गया।

बता दें कि जब विभागीय टीम ने यूनिट के गोदाम और दस्तावेजों की जांच की तो दर्शाई गई शराब से ज्यादा मात्रा गोदाम में बरामद हुई और आयकर चोरी का भी मामला सामने आया। इस पर विभाग ने संबंधित यूनिट संचालक को नोटिस जारी कर दिया। इस यूनिट के तहत पालमपुर-बैजनाथ में 40 शराब की दुकानें संचालित हो रही थीं।

वहीं स्टाक रिकार्ड में अनियमितता के चलते विभाग ने यूनिट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और शराब की दुकानों को बंद करवा दिया। अब विभाग ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई रखी है। इसमें संचालकों द्वारा विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा। यदि संतोषजनक जवाब न दिया गया तो संचालकों का लाइसेंस भी रद किया जा सकता है।

वहीं दूसरी तरफ़ उधर, संयुक्त आयुक्त आयकर एवं आबकारी विभाग विवेक महाजन ने बताया कि एक यूनिट का लाइसेंस रद किया गया है। स्टाक में अंतर के चलते यह कार्रवाई की गई है जिसके चलते पालमपुर-बैजनाथ क्षेत्र में 40 शराब की दुकानें बंद करवा दी गई हैं। वहीं संचालकों को अपना पक्ष रखने तथा मामले की सुनवाई 28 फरवरी को की जाएगी जिसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा।