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अब पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब IPS नहीं कर सकेंगे ट्रांसफर
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग (Chhattisgarh Police Transfer News) के तबादले को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है। ऐसे में आरक्षक से निरीक्षक तक का स्थानांतरण सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस नहीं ।
गायत्री वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट में आईजी इंटेलिजेंस द्वारा जारी तबादला आदेश को चुनौती दी। अधिवक्ताओं के तर्क को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच ने तबादला आदेश निरस्त कर दिया। इसे राज्य शासन और पुलिस विभाग ने चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की। गायत्री वर्मा की तरफ से अपील का विरोध किया गया।
बता दें कि पुलिस अधिनियम 2007 छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 22(2)(ए) के तहत सिपाही से निरीक्षक तक का तबादला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है। इससे सहमत होकर सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखते और पुष्टि करते हुए कोर्ट ने शासन व पुलिस विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
कोरबा स्पेशल ब्रांच में निरीक्षक के पद पर पदस्थ गायत्री वर्मा को आईजी इंटेलिजेंस ने कोरबा से गौरेला पेंड्रा मरवाही तबादल कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए गायत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड को ही तबादले का अधिकार होना पाते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया था।