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मध्य प्रदेश : पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए जल्द खुलेंगे स्क्रैप सेंटर।
मध्य प्रदेश। परिवहन विभाग ने स्क्रैप पालिसी का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वे परिवहन आयुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नियम व शर्तें बनाई गई हैं। प्रदेश में पांच लाख 48 हजार 558 वाहन कबाड़ बन गए हैं, जिन्हें खत्म करना है। नए वाहन के लिए सड़क कर में छूट परिवहन विभाग से अधिकृत कबाड़ केंद्र से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगी। परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स में 15 फीसदी की छूट मिलेगी, जबकि गैर-परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
वहीं पिछले बजट में केंद्र सरकार ने कबाड़ नीति लागू की थी। यह नीति मध्य प्रदेश में सितंबर 2021 में लागू की गई थी, लेकिन राज्य में एक भी अधिकृत स्क्रैप सेंटर नहीं था। लोग अपने वाहन अनाधिकृत कबाड़खानों को बेच रहे थे, जिससे लोगों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकृत स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
वहीं मानो लूना को स्क्रैप कर किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिल गया हो। यदि वह 2 लाख रुपये तक का दुपहिया वाहन खरीदता है तो उसका 7 प्रतिशत की दर से रोड टैक्स 14 हजार रुपये है। इस 14 हजार रुपये पर विभाग 25 फीसदी की छूट देगा। ऐसे में उन्हें 3500 रुपये की छूट मिलेगी। एक वाहन खरीदार एक दोपहिया वाहन को स्क्रैप कर चार पहिया वाहन नहीं खरीद सकता है।
वहीं दूसरी तरफ़ मारुति 800 को किसी ने स्क्रैप कर दिया। अगर वह 30 लाख रुपये की कार खरीदता है, तो 10 प्रतिशत की दर से 30 लाख रुपये की कार का रोड टैक्स 3 लाख रुपये है। जिससे उन्हें रोड टैक्स में 25 प्रतिशत के आधार पर 75 हजार रुपये की छूट मिलेगी। वह एक साधारण कार को स्क्रैप नहीं कर सकता और एक टैक्सी पास कार नहीं खरीद सकता। यदि आप टैक्सी पास को स्क्रैप करते हैं, तो आपको टैक्सी पास ही खरीदना होगा।
वहीं अगर किसी व्यक्ति ने माल गाड़ी को स्क्रैप कर दिया है, तो वह केवल मालवाहक वाहन ही खरीद सकता है। इसके बदले में कार नहीं खरीद सकते। अगर कोई मिनी ट्रक 12 पहिए वाले ट्रक स्क्रैप कर खरीदता है तो उसका लाइफ टाइम टैक्स पांच लाख रुपये है। इस पर 15 फीसदी की दर से रोड टैक्स में 75 हजार रुपये की छूट मिलेगी, ट्रक और बसें एक ही श्रेणी में हैं।
वहीं स्क्रैप सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जाता है। जिस व्यक्ति के नाम पर वाहन स्क्रैप किया गया है, उसे वाहन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने स्क्रैप प्रमाणपत्र पर वाहन खरीदने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से भी मिल सकता है। पंजीयन शुल्क पूर्णतः माफ किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क एक हजार से तीन हजार रुपये तक है।
वहीं परिवहन आयुक्त के पास आवेदन करना होगा। 1 लाख रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क जमा करना होगा। 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। आवेदक के पास ऑरेंज जोन इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन होनी चाहिए। कबाड़ केंद्र पर सीसीटीवी अनिवार्य है। उनके फुटेज को तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा। इंजन और चेसिस नंबर से वाहन की जांच की जाएगी।
वहीं ऐसे वाहन जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक है। वह फिटनेस में पास नहीं हो रहे हैं, उसे खत्म करना होगा। पुराने वाहन अधिक धुआं छोड़ते हैं। इनके स्क्रैपिंग से वायु प्रदूषण कम होगा। बेकार पड़े वाहन से निकलने वाले लोहे की आपूर्ति उद्योगों में कच्चे माल के रूप में की जा सकती है। नए वाहन खरीदने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। ऐसे वाहन जिनका लोहा खराब होता रहता है। इसे स्क्रैप करने पर संबंधित व्यक्ति को पैसा भी मिल जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ़ गैर-परिवहन में ये वाहन आएंगे: स्कूटर, बाइक, कार, मोपेड, स्कूटी, एम्बुलेंस, टैक्सी वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि। परिवहन में आएंगे ये वाहन: बस, ट्रक, ट्रॉला, लोडिंग आदि मालवाहक वाहन।
1. कार 88529, 2. मोपेड 20162, 3. जीप 21607, 4. ट्रैक्टर 74794, 5. आटो रिक्शा 46999, 6. गुड्स ट्रक 72502, 7. बस 14813, 8. टैक्सी 1098, 9. बाइक 208054, 10. स्कूटर 76188