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यूपी : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नौकरशाही के रवैए पर जाहिर की नाराजगी

यूपी : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नौकरशाही के रवैए पर जाहिर की नाराजगी


प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में नौकरशाही के रवैए पर नाराजगी जाहिर की है। कहा कि 15 जून 2021 को कोर्ट ने याची के एमडी रेडियो डायग्नोसिस कोर्स में प्रवेश के संबंध में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को विचार करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2022 आ गयी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। बरेली स्थित दोनों विश्वविद्यालय श्रीराममूर्ति स्मारक संस्थान एवं चिकित्सा विज्ञान बरेली तथा राजश्री चिकित्सा शोध संस्थान एवं अस्पताल बरेली की तरफ से कहा गया कि वे प्रवेश देने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार उन्हें इसकी अनुमति दे।

इस पर कोर्ट ने महानिदेशक व दोनों विश्वविद्यालयों को याची को एमडी कोर्स में प्रवेश करने का एक मौका देते हुए कहा है कि निर्णय लेकर दो मार्च को सूचित करें। उस दिन महानिदेशक जिम्मेदार अधिकारी भेजें ताकि पता चले कि छह महीने में निर्णय क्यों नहीं लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भी हाजिर होने का निर्देश दिया है, जिससे समस्या का हल निकाला जा सके। कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों से कहा है कि इस निर्देश को गंभीरता से लें। जरूरत हो तो भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमति ली जाय।

सफल घोषित होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। याची अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल का कहना है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस कोटे का कटआफ अंक 366 है। याची को 390 अंक मिले हैं। जब याचिका दायर की गई थी तब सीट खाली थी। अब सभी सीटें भरी जा चुकी है।