Headlines
Loading...
यूपी: मुरादाबाद में धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट की अर्जी खारिज।

यूपी: मुरादाबाद में धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट की अर्जी खारिज।


मुरादाबाद। जमीन देने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में मझोला थाना पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इस मामले में धोखाधड़ी के पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद दाखिल पर पुलिस पर मनमाने ढंग से फाइनल रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए परिवाद दर्ज कर लिया। इस मामले में आगामी 19 फरवरी को सुनवाई की तारीख दी है।

वहीं मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार बुध विहार निवासी जगदीश कुमार ने बताया कि पांच जनवरी 2019 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी मनीष ढल, किशन लाल ढल के साथ ही अंशू ढल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था, कि तीनों ने मिलकर उनसे प्लाट दिलाने के नाम पर 27 लाख 87 हजार रुपये लिए थे। लेकिन बैनामा कराने के बाद जब वह प्लाट पर निर्माण कराने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया था।

वहीं दूसरी तरफ पीड़ित ने मझोला थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन इस मुकदमें में मझोला थाने के विवेचक ने पीड़ित का पक्ष और साक्ष्य लिए बिना ही कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित जगदीश ने कोर्ट में अपील दाखिल करके न्याय की गुहार लगाई। 

वहीं दूसरी तरफ़ अधिवक्ता वैभव अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को एसीजेएम चार स्मिता गोस्वामी की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने की कार्रवाई की। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख दी है।