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यूपी : वाराणसी समेत प्रदेश में एक सेल्‍फी भी पहुंचा सकती है छह महीने के लिए जेल।

यूपी : वाराणसी समेत प्रदेश में एक सेल्‍फी भी पहुंचा सकती है छह महीने के लिए जेल।


वाराणसी। मोबाइल से सेल्फी लेना इस समय का चलन हो गया है। सेल्फी की होड़ में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस बार निर्वाचन आयोग की तैयारी के हिसाब से अगर आपने मतदान करते समय ईवीएम के साथ सेल्फी ली और उसे वायरल किया तो आप पर कई धाराओं में मुकदमा होना तय है।

वहीं उत्तर प्रदेश के बीते चार चरणों के मतदान में कई जगहों पर ऐसी शिकायत मिली। आरोपी लोगों से पूछताछ में कई नई नई बातें सामने आई। जिसमें कुछ लोगों ने ईवीएम के साथ सेल्फी लेकर उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया।

वहीं जिसका दो उद्देश्य रहा पहला प्रत्याशी को खुश करने की बात सामने आई। दूसरी बात संबंधित पार्टी को ही मतदान किया जाए ऐसा संदेश देने जैसी बात सामने आई है। कुछ ने सिर्फ शौक और आम लोगो को जताने के लिए सेल्फी लेने की बात बताई। जिसको निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लेते हुए इस पर सख्ती से अमल करने का आदेश दे दिया है।

वहीं दूसरी तरफ़ विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम का फोटो लेना प्रतिबंधित है। जिसमें कई धाराओं संग छह माह तक की सजा का प्रावधान भी है। मतदान के दौरान अंदर बूथ तक मोबाइल ले जाने पर रोक है। मतदान अधिकारी मतदान के दिन मोबाइल ले जाने व फोटो खींचने के लिए मना करेंगे। 

वहीं इसके बावजूद यदि कोई वोटर नहीं मानता है तो इसके खिलाफ सीधे रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान इस बात पर विशेष नजर रखी जाय और मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति फोटो न ले सके। 

वहीं आयोग के सख्ती के बाद ईवीएम का सेल्फी लेना अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। अगर सेल्फी लेते समय पकड़े जाने पर सीधे एफआइआर होगा और 6 माह तक के जेल का प्रावधान है। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी/एसडीएम सदर नंद किशोर कनाल ने बताया कि मतदान के दौरान बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है।

वहीं इसके बावजूद बूथ के अंदर तक कोई मोबाइल ले जाकर ईवीएम के साथ सेल्फी लेता है। तो इसे गुप्त मतदान को भंग करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित 188 आइपीसी 177 आइपीसी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का प्रावधान है।