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यूपी: भदोही से ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र को कोर्ट से मिली नामांकन करने की अनुमति।

यूपी: भदोही से ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र को कोर्ट से मिली नामांकन करने की अनुमति।


भदोही। विधायक विजय मिश्र के अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला एवं स्वामी प्रसाद मिश्रा की ओर से साेमवार को किए गए आवेदन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह द्वितीय की अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही नोटरी अधिवक्ता, फोटोग्राफर, अधिवक्ता सहित 24 लोगों को जेल मैनुअल के अनुसार मिलान कराने का आदेश आगरा जेल अधीक्षक को दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब विधायक विधानसभा ज्ञानपुर से निर्दल चुनाव लड़ना तय हो गया है।

वहीं अधिवक्ता हंसाराम ने अदालत में आवेदन कर नामांकन करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक आगरा को आदेश दिया है कि वह जेल मैनुअल व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत आवेदक के नामांकन की औपचारिकता पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। न्यायालय ने उक्त आदेश को ई-मेल के जरिए केंद्रीय कारागार आगरा जेल अधीक्षक को भेजने के निर्देश दिए। 

वहीं अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन किया था कि विजय मिश्र ज्ञानपुर से चार बार से लगातार विधायक हैं। वह पांचवी बार ज्ञानुपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए नामांकन 17 फरवरी तक कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। आरोपित अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं।

वहीं जेल में आवेदक से कोविड के चलते किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आवेदक के अधिवक्ता ने चार सेट में नामांकन के लिए प्रस्तावक, समर्थक, अधिवक्ता तथा नोटरी वकील एवं फोटोग्राफर सहित कुल 24 लोगों के आगरा जेल में दाखिल होने की अनुमति मांगी थी। ताकि उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर एवं उसका सत्यापन जेल अधीक्षक द्वारा कराया जा सके। 

वहीं सरकारी अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विजय मिश्र के अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला के आवेदन को स्वीकार कर लिया। बीस प्रस्तावकों के अलावा अधिवक्ता आनंद शुक्ला, रीमा पांडेय, नोटरी अधिवक्ता जलसा प्रसाद बिंद और फोटोग्राफर उदयशंकर दुबे ऊर्फ कल्लू प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आगरा जेल में जाएंगे।