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यूपी : चंदौली ज़िले के मढिया पड़ाव निवासी कान्हा विश्वकर्मा ने नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई दस साल की कड़ी सजा।

यूपी : चंदौली ज़िले के मढिया पड़ाव निवासी कान्हा विश्वकर्मा ने नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई दस साल की कड़ी सजा।


चंदौली। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त कान्हा विश्वकर्मा को दोषी पाते हुए उसे दंडित किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र के मढि़या पड़ाव गांव निवासी कान्हा विश्वकर्मा को दोषी पाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

वहीं जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माना देने पर अदालत ने 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा।

वहीं अभियोजन का आरोप था कि जौनपुर के नेवढि़या थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी कपसेठी थाना क्षेत्र में स्थित ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस बीच 18 मार्च 2013 को रात्रि में अभियुक्त कान्हा विश्वकर्मा किशोरी को भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 
वहीं विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को घटना के चार दिन बाद कपसेठी बाजार से बरामद किया। इसके बाद मेडिकल जांच व अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया। दस दिन बाद अभियुक्त कान्हा विश्वकर्मा को भी सिहोरवा बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।